हरियाणा सरकार का नया फैसला, अब इन परिवारों की फैमिली ID होगी रद्द

Haryana: हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी (Parivar Pehchan Patra) से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। अब केवल उन्हीं परिवारों की फैमिली आईडी वैध मानी जाएगी जो वास्तव में हरियाणा में रह रहे हैं। सरकार ने इसको लेकर नई अधिसूचना भी जारी की है, जिससे हजारों परिवारों पर असर पड़ सकता है।

Family Id
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इन कारणों से रद्द की जा सकती है फैमिली आईडी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार ने कुछ स्थितियों में फैमिली आईडी को रद्द करने का फैसला लिया है। यदि कोई पूरा परिवार हरियाणा से किसी अन्य राज्य में स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुका है, तो उनकी फैमिली आईडी अमान्य कर दी जाएगी।
इसके अलावा, यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसका नाम हटाया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर पूरी आईडी भी रद्द की जा सकती है।
अगर परिवार का मुखिया किसी सदस्य को हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

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सरकार ने दी बड़ी जानकारी

सरकार की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि फैमिली आईडी से जुड़ा कोई भी निजी डाटा किसी प्राइवेट या गैर-सरकारी संस्था के साथ साझा नहीं किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करना और उनके व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना है।

फैमिली आईडी रद्द होने पर क्या करें?

यदि किसी कारणवश आपकी फैमिली आईडी रद्द हो जाती है या अमान्य हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप फिर से फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यह प्रक्रिया आप हरियाणा परिवार पहचान पत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा, अगर ऑनलाइन करना संभव न हो तो आप निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

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